Food Delivery GST: काउंसिल ने कहा है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को रेस्तरां की तरह 5% GST देना चाहिए. अब तक ये केवल फूड की कॉस्ट पर टैक्स देती आई हैं